कोरोना लॉकडाउन 3: जानें किसे मिली राहत और कहां जारी रहेंगी बंदिशें, रेड जोन वाले इलाकों में भी दी गई है कई छूट

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को दो सप्ताह यानी 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश को इस बार ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में बांटा गया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने तीनों जोन के लिए दिशा-निर्देश और शर्तों के साथ छूट का ऐलान भी किया है। रेड जोन में स्वीकृत गतिविधियों के लिए लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए छूट दी गई है। इसके मुताबिक चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति और दो पहिया वाहनों पर अकेले सवारी की जा सकती है।

शहरी इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे विशेष आर्थिक जोन, निर्यात केंद्रित यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छूट दी गई है। दवा, मेडिकल डिवाइस जैसे जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काम करने की छूट है। आईटी हार्डवेयर, जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मैटेरियल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कामकाज चल सकता है।

शहरी इलाकों में ऐसे निर्माण कार्यों की छूट है जहां श्रमिक और अन्य सभी काम करने वाले लोग साइट पर ही मौजूद हों और किसी को बाहर से लाने की जरूरत ना हो। शहरी इलाकों के मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स में स्थित गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें नहीं खुल सकती हैं। हालांकि सभी एकल दुकानें, कॉलोनी और रिहायशी इलाकों में मौजूद दुकानें खुल सकती हैं। इस तरह की गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी खुल सकती हैं।

रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है। खाने-पीने और दवा जैसी जरूरी वस्तुएं ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं और अन्य कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। सभी सरकारी दफ्तरों में सभी सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे लेकिन बाकी स्टाफ की उपस्थिति 33 फीसदी ही होगी। रक्षा, सिक्यॉरिटी सर्विस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि के कर्मचारी बिना किसी प्रतिबंध के काम करते रहेंगे।

ग्रामीण इलाकों में छूट
ग्रामीण इलाकों में सभी तरह औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चल सकती हैं, जिनमें मनरेगा से जुड़े काम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट उद्योग को प्रतिबंध से छूट है। ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल्स के अलावा सभी तरह की दुकानें खुल सकती हैं। कृषि और पशुपालन, मछली पालन से संबंधित सभी कार्यों को प्रतिबंध से छूट है। वृक्षारोपन जैसे कार्यों को भी लॉकडाउन से छूट है। सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही, एयर एंबुलेंस से मरीजों को ले जाने को भी छूट प्राप्त है।

बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट से जुड़ी गतिविधियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी, बच्चों और वृद्धों के लिए देखभाल केंद्र, आंगनवाड़ी के संचालन को भी लॉकडाउन से छूट है।  बिजली, पानी, स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा जारी रहेगी। कूरियर और पोस्टल सर्विस पर भी रोक नहीं है।  प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी से जुड़ी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउजिंग सर्विसेज, प्राइवेट सिक्यॉरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट को छूट है। हालांकि नाई की दुकानों को अभी भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है।

ऑरेन्ज जोन
रेड जोन में मिली छूटों के अलावा ऑरेन्ज जोन में टैक्सी और कैब सुविधा को भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि कैब में ड्राइवर के अलावा एक ही यात्री हो सकता है। एक से दूसरे जिलों में वाहन जा सकते हैं, लेकिन चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो लोग होंगे और मोटर साइकिल पर दो सवार हो सकते हैं।

ग्रीन जोन
सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिनपर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे।

रेड जोन
इस जोन में निषिद्ध क्षेत्र में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी। अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड जोन में शुरू करने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं।

इन पर प्रतिबंध बरकरार
गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्रीन सहित सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। हालांकि, कुछ उद्देश्यों से गृह मंत्रालय के आदेश मुताबिक, वायु, रेल और सड़क मार्ग से आवाजाही हो सकेगी।

इन गतिविधियों की होगी अनुमति
चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं होगी। सामान की आवाजाही की अनुमति होगी और कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संधि के तहत पड़ोसी देश सड़क मार्ग से जा रहे सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा।

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