जीएसटी बिल(Goods and Services Tax) क्या है?
जीएसटी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों को बदलने के लिए पूरे भारत में माल और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा।
आइये जानते है हमारे जीवन जीएसटी बिल का प्रभाव!
अभी अगर एक राज्य कोई उत्पाद को किसी दूसरे राज्य में भेजता है तो उसे दो प्रकार के कर भुगतान करने होते है जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है,1 जुलाई से जीएसटी बिल लागु हो जाने के बाद उस उत्पाद पर सिर्फ एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगाया जायेगा जिससे उस उत्पाद की कीमत काफी काम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में एक से पौने दो फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
किन किन उत्पादों पर जीएसटी लागू होगा?
2014 में पास संविधान के 122वें संशोधन के मुताबिक जीएसटी सभी तरह की सेवाओं और वस्तुओं/उत्पादों पर लागू होगा। सिर्फ अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स से बाहर होगी।
“जीएसटी कैसे काम करेगा?” जीएसटी में तीन अंग होंगे – केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी।
केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी।
कौन सी चीजें सस्ती होंगी?
जीएसटी के लागू होने के बाद लेनदेन पर से वैट और सर्विस टैक्स ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो सकता है। घर खरीदने के अलावा रेस्टोरेंट का बिल भी कम हो जाएगा। बता दें कि फिलहाल वैट हर राज्यों के लिए अलग-अलग और 6% सर्विस टैक्स बिल के 40% हिस्से पर 15% दोनों लगता है।जीएसटी के तहत सिर्फ एक टैक्स लगेगा और ये आपकी जेब के लिए फायदेमंद होगा. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वाशिंग मशीन सस्ती हागी। फिलहाल 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट लगता है। जीएसटी के बाद सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। खरीदारी के अलावा माल ढुलाई भी 20% सस्ती होगी जिसका फायदा लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को मिलेगा।
जीएसटी में क्या-क्या महंगा होगा?
चाय-कॉफी, डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट 12% तक महंगे होंगे। बता दें कि इन प्रोडक्ट्स पर अभी तक ड्यूटी नहीं लगती थी जो कि जीएसटी के बाद से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। सर्विसेज पर नज़र डालें तो मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल भी महंगा होने वाला है। फिलहाल सर्विसेस पर 15% टैक्स (14% सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 0.5% कृषि कल्याण सेस) लगता है। जीएसटी होने पर ये बढ़कर 18% से ज्यादा हो जाएगा। जीएसटी आने के बाद MRP पर टैक्स लगने लगेगा जो फिलहाल डिस्काउंट के बाद वाले दम पर लगता है।
जीएसटी के बाद जेम्स एंड ज्वैलरी महंगी होना तय है
क्योंकि इस पर अभी 3% ड्यूटी लगती है जो जीएसटी के बाद बढ़कर 17% तक हो जाएगी।
कपड़े
रेडिमेड-गारमेंट भी महंगे होंगे, फ़िलहाल इन पर 4-5% वैट लगता है जो जीएसटी के बाद 12% हो जाएगा।