स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में संविदा पर नियोजित चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दी है। सोमवार को विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यह आदेश एक अगस्त 2021 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में स्वीकृत मानदेय के तहत प्राध्यापक को 1,32,500 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये, सह प्राध्यापक के मानदेय 86,500 रुपये से बढ़ाकर 1,35,000 एवं सहायक प्राध्यापक के मानदेय 75,000 को बढ़ाकर 1,10,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

विभाग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण मूल वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता के आधार पर किया जाता है। पिछली बार 27 जुलाई 2017 द्वारा तत्कालीन बाजार दर पर इन पदों का निर्धारण किया गया था।

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