कोरोना संकट के बीच बिहार में 8 जून से कई आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। मंदिर-मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों में जाया जा सकता है। लगभग ढाई महीने से बंद पड़े होटल-रेस्टूरेंट और मॉल भी सोमवार से खुलेंगे। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के तहत राज्य सरकार ने अनलॉक – 1 के प्रथम चरण में इन गतिविधियों की इजाजत दे दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा।

मंदिर-मस्जिद भी जा सकते हैं
कोरोना से बचाव के लिए चार चरणों में लॉक डाउन लगाया गया था। 1 जून से देश में कई छूट दी गई है। अनलॉक-1 का पहला चरण 8 जून से शुरू हो रहा है। इस चरण में धार्मिक स्थालों में जाने की इजाजत दी गई है। वहीं, मंदिर प्रांगण में केवल दर्शन की अनुमति रहेगी। अभी तक लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे। हालांकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से बचाव के लिए सेनेटाइजेशन आदि के भी इंतजाम रखने होंगे। हर आनेवाले की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुलेंगे
अनलॉक -1 के दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जुलाई में इसपर फैसला होगा। वहीं तीसरे चरण में हालात की समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जीम और स्वीमिंग पूल आदि को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े बड़े आयोजनों को कब से मंजूरी दी जाए इसपर फैसला होगा।

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन लागू रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही यहां छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही लोग बाहर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मापदंडों के आधार पर कंटेनमेंट जोन में कौन सा इलाका शामिल होगा यह डीएम तय करेंगे।

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