कोरोना काल में हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट परिसरों में यात्रियों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में यात्रा के दौरान नियमों को न जानने की वजह से यात्री गंतव्य एयरपोर्ट पर फंस जा रहे हैं और फिर उन्हें अपने खर्चे पर क्वारंटाइन रहना पड़ जा रहा है। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने हवाई यात्रियों से अपील की है कि वे पटना या देश के किसी हिस्से से से जिस एयरपोर्ट के लिए सफर कर रहे हैं वहां क्वारंटाइन नियमों को अच्छी तरह समझ लें।

दिल्ली और गुजरात के लिए कोई सख्ती नहीं

देश के किसी भी हिस्से से बिहार आने वाले यात्रियों को कोरोना को लेकर कोई भी सख्ती नहीं हैं। सिर्फ कोरोना मानकों का पालन करना होगा। इसी तरह दिल्ली और गुजरात जाने वाले यात्रियों को भी किसी तरह की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं हैं।

असम के लिए 

अगर आप देश के किसी हिस्से से गुवाहाटी एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अराइवल के पास कोरोना जांच की व्यवस्था है। यात्रियों को आरोग्य सेतु एप भी रखना होगा। जिन यात्रियों ने वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लिया है, उन्हें फाइनल डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए

अगर आप देश के किसी हिस्से से हवाई सफर करके गोवा एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। आईसीएमआर द्वारा अप्रूव्ड किसी तरह के कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट भी मान्य हैं। अगर आप वहां किसी व्यवसाय, काम या रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन की फाइनल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति में भी आपको वैक्सीन की फाइनल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा साथ ही गोवा के उन बाशिंदों के लिये भी फाइनल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है।

जम्मू जाने वाले यात्रियों के लिये 

देश के किसी भी हिस्से से हवाई मार्ग से जम्मू एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिये यात्रा से 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। जो यात्री यह रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजेन टेस्ट से गुजरना होगा। दो साल के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है।

झारखंड और केरल जाने वाले यात्रियों के लिये

अगर आप देश के किसी हिस्से से हवाई सफर करके रांची एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। दो साल तक के बच्चे को छूट दी गई है। अराइवल में यात्रियों की जांच की जा रही है। केरल के कन्नूर या कोच्ची एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिये भी यही व्यवस्था है।

कर्नाटक जाने वाले यात्रियों के लिये

बंगलुरू और मंगलोर एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, कन्नूर और कोचिन से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। सरकारी कर्मियों, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, नर्स आदि को छूट दी गई है। अगर आपके परिवार में किसी का निधन हुआ है या आप इलाज के लिये जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रिया से गुजरना हाेगा।अन्य किसी भी राज्य के लोगों के लिए किसी तरह की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं हैं।

लद्दाख जाने वाले यात्रियों के लिये

देश के किसी भी हिस्से से लद्दाख जाने वाले यात्रियों के लिये 96 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।अगर आप बिना जांच रिपोर्ट के जम्मू एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको आपके खर्च पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। श्रमिकों के मामले में भी यही नियम हैं लेेकिन श्रमिकों को ठेकेदार के खर्चे पर जहां से यात्रा कर जम्मू आएं हैं वहीं पहुंचा दिया जाएगा।

महाराष्ट्र जा रहे यात्रियों के लिये

अगर आप किसी भी राज्य से महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई या पुणे एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है। यात्रा से 15 दिन पूर्व वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके यात्रियों को, या महाराष्ट्र के ही किसी एयरपोर्ट से राज्य के भीतर हवाई सफर करने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं हैं। पूणे एयरपोर्ट पर सैन्य बलों और उनके परिवारों या आश्रितों को भी छूट है। नागपुर एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था है।

ओडिशा जाने वाले यात्रियों के लिये

ओडिशा एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले का आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है। वैक्सीन की फाइनल डोज ले चुके यात्रियों को छूट होगी। अगर कोई पैसेंजर बिना आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट या फाइनल वैक्सीनेशन का रिपोर्ट नहीं दिखा सकेंगे तो उन्हें उनके खर्चे पर सात दिनों के क्वारंटीन पर भेज दिया जाएगा।

पोर्टब्लेयर जाने वाले यात्रियों के लिये

देश के किसी भी हिस्से से हवाई मार्ग से पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिये यात्रा से 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। जो यात्री यह रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजेन टेस्ट से गुजरना होगा। एक साल के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है। रैपिड एंटीजेन जांच में पॉजिटीव पाये जाने पर इंस्टीटयूशनल क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा।

पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिये

पंजाब के चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिये 72 घंटे पहले का आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है।वैक्सीन के फाइनल डोज पर ले चुके यात्रियों को और दस वर्ष के बच्चों को छूट है।

राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिये

राजस्थान के जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिये 72 घंटे पहले का आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है।सिंगल डोज ले चुके यात्रियों को छूट है। सैन्य बलों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और दो वर्ष तक के बच्चाें को भी छूट है।

श्रीनगर जाने वाले यात्रियों के लिये 

48 घंटे पहले का आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है। दो साल तक के बच्चो को छूट। आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं दिखाने पर अराइवल पर रैपिड एंटीजन की जांच की व्यवस्था।

उत्तरप्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिये

मुंबई, पुणे, नागपुर, गोवा, हैदराबाद, कोच्ची, कन्नूर और भुवनेश्वर से हवाई सफर कर उत्तरप्रदेश के वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। लखनऊ में वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके यात्रियों और 12 वर्ष तक के बच्चों को छूट। जबकि वाराणसी में केवल पांच साल तक के बच्चों कां छूट है।

पश्चिम बंगाल जा रहे यात्रियों के लिये

पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट आने वाले महाराष्ट्र और तामिलनाडू के यात्रियों को 72 घंटे का आरटीपीसीआर जरूरी। अगर आप डिबोर्ड नहीं होते हैं तो जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं।  मुंबई और तामिलनाडू के बागडोगरा एयरपोर्ट जाने रहे यात्रियों को 72 घंटे  का आरटीपीसीआर जरूरी। दो डोज वैक्सीन ले चुके यात्रियों को छूट। दो साल तक के बच्चों को भी छूट। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर आपके खर्च पर 14 दिन के लिये क्वारंटीन कर दिया जाएगा।

Facebook Comments