Many types of shops including furniture, textiles will open in lockdown 4.0 in Patna

पटना में लॉकडाउन 4.0 में खुलेंगी फर्नीचर, कपड़ा समेत कई प्रकार की दुकानें

बिहार की राजधानी पटना में कपड़े और फर्नीचर की दुकानें भी खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के परिप्रेक्ष्य में डीएम कुमार रवि ने कुछ दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है। ये सभी दुकानें कंटेनमेंट और रेड जोन से बाहर की होंगी। नए आदेश के तहत ये सुबह 11 से चार बजे तक ही खुलेंगी। सप्ताह के सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पुल आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

जिन अतिरिक्त दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है उनमें कपड़ा, ड्राई क्लीनिंग, फर्नीचर, बर्तन, साइकिल की दुकान तथा स्पोर्ट्स आदि सभी प्रकार के उपभोक्ताआ वस्तुओं की दुकानें शामिल हैं। ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी के लिए जाएं। दूर के क्षेत्रों में खरीदारी के लिए जाने के लिए अनुमति नहीं होगी। डीएम द्वारा पूर्व में आदेशित दुकानें पहले की तरह ही खुलती रहेंगी। किताब, चश्मे, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रिकल सामान व इलेक्ट्रॉनिक दुकानें पहले के आदेश के अनुसार खुलेंगी।

दुकानें कब खुलेंगी यह डीएम तय करेंगे

लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी के इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेगी। इसमें कपड़ों की दुकान (रेडिमेड कपड़ों की दुकान सहित) शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ न हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी यह जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वह मोहल्ले के आसपास के ही दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं।

आदेश का उल्लंघन किया तो कार्रवाई

पटना में पूर्व के निर्गत आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल एवं मनोरंजन आदि समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। भीड़-भाड़ की गतिविधि पर रोक रहेगी।

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