बिहार में विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे शिक्षकों पर दर्ज केस हटाएगी सरकार

बिहार में विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे शिक्षकों पर दर्ज केस हटाएगी सरकार

बिहार में समान वेतन व सेवाशर्त की मुख्य मांग को लेकर 17 फरवरी से लेकर 4 मई तक हड़ताल पर रहे राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों पर हड़ताल अवधि में दर्ज प्राथमिकी हटायी जाएगी।

इस बाबत शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है। जिसमें कहा गया है कि हड़ताल में शामिल शिक्षक जो तोड़फोड़ एवं हिंसा की घटना में सम्मिलित नहीं थे, उन पर दर्ज प्राथमिकी हटाई जाएगी। इस निर्णय पर विभागीय मंत्री का भी अनुमोदन है। प्राथमिकी की सूचना सहित सभी कागजातों को डीएम के स्तर पर उपलब्ध कराएं। अनुशासनिक कार्रवाई (तोड़-फोड़ एवं हिंसा को छोड़कर) को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वापस लेने का निर्देश 21 मई को ही जारी किया जा चुका है।

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अनुरोध पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मानवीय सेवा में जुटने के ख्याल से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 4 मई को हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गयी थी। तब विभाग और संघों की हुई वार्ता के प्राय: तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है लेकिन हड़ताल अवधि के समंजन को लेकर अब भी जिलों को निर्देश जारी होना बाकी है।

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