चारा घोटाला: कुल 5 में से 3 मामलों में लालू को अब तक 13.5 साल की सजा, अभी 2 केसों पर फैसला आना बाकी

चारा घाटाले से जुड़े तीसरे मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है। घोटाले से जुड़े तीन मामलों में अब तक लालू को कुल 13.5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है जबकि अभी इस घोटाले के दो और मामलों पर फैसला आना बाकी है। इस मामले में अन्य दोषियों जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, आरके राणा को पांच साल जबकि विद्या सागर निषाद, ध्रुव भगत को तीन साल की सजा सुनाई गई है। आइएएस महेश प्रसाद, फूल चंद सिंह, सजल चक्रवर्ती को 4 साल वहीं पशुपालन अधिकारी डॉ केएन झा, डॉ केएम प्रसाद, डॉ बीएन शर्मा, डॉ अर्जुन शर्मा को पांच साल और कोषागार पदाधिकारी-सिलास तिर्की को भी 5 साल की सजा मिली है।

पशुपालन घोटाला यानी कोषागारों से फर्जी निकासी, दवा-चारा आदि की फर्जी आपूर्ति आदि मामलों में लालू प्रसाद पर पांच केस दर्ज किए गए थे। आर सी 20/96, 64/96 और आरसी 68 ए /96 मामलों में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। 38ए/96 और 47ए/96 पर फैसला आना अभी बाकी है।

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तीन मामले जिनमें सुनाई जा चुकी है सजा
1- चारा घोटाले के पहले चाईबासा मामले (आरसी 20ए/96) में लालू को 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में वह उच्चतम न्यायालय से जमानत पाकर रिहा हो चुके हैं। यह 37.70 करोड़ के गबन का मामला है।

2- चारा घोटाले के दूसरे देवघर मामले (आरसी 64ए/96) में लालू को 6 जनवरी, 2018 को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी मामले में सजा पाने के बाद वह रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। ये 84.54 लाख के गबन का मामला था।

3- 24 जनवरी, 2018 को चारा घोटाले के तीसरे और अन्य चाईबासा मामले (आरसी 68ए/96) में भी लालू को दोषी करार दिया गया और पांच साल की सजा सुनाई गई। ये 33.61 करोड़ के गबन का मामला था।

हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दूसरे और तीसरे मामले में लालू को सुनाई गई सजा एक साथ चलेगी या अलग-अलग।

इन दो मामलों पर फैसला आना अभी बाकी
4- आरसी 38ए/96- दुमका कोषागार मामले में अभी फैसला आना बाकी है। ये 3.31 करोड़ के गबन का मामला है।
5- आरसी 47ए/96- डोरंडा कोषागार मामले में भी अभी फैसला आना बाकी है। ये 139.39 करोड़ के गबन का मामला है।

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