आधार लिंकिंग: सरकार ने जारी की नई डेडलाइन, जानिए- क्या है आखिरी डेट

अपने 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के मुताबिक, ‘आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें’ की जगह पर अब इसमें ‘आधार संख्या, पैन या फार्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें’ की बात कही गई है। इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी।

बता दें, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बायोमीट्रिक आइडेंटिटी कार्ड प्रोग्राम केस की सुनवाई के बीच सरकार ने बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ने की तारीख अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी।

इसके साथ ही सरकार ने मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया है कि जो नए खाते खोले जा रहे है उसमें आधार को छह महीने के भीतर जोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें केन्द्र सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही गई थी जिसमें आधार को सरकार की कई योजनाओं को जोड़ना अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं। आधार को बैंक अकाउंट्स से जोड़ने के अलावा 45 और ऐसी कल्याणकारी योजना है जैसे मिड-डे मील योजना, पीडीएस, मनरेगा जिस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

 

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