275 स्कूलों को मान्यता

पटना. राज्य में चल रहे 75 प्राइवेट स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता के लिए राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर फैसला हुआ।

स्कूलों पर नियंत्रण का पुलिस को अधिकार नहीं

पटना : राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने या सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन करने का कोई अधिकार पुलिस के पास नहीं है। इसका मुख्य कारण है, इससे संबंधित इस तरह का कोई नियम-कायदा या रेगुलेशन नहीं है।

इस तरह का कोई नियम मौजूद नहीं होने के वजह से ही राज्य के किसी निजी स्कूल पर पुलिस-प्रशासन कोई कार्रवाई तक नहीं कर सकती है और न ही किसी बात को लेकर कोई दबाव ही बना सकती है। चाहे वह सुरक्षा से जुड़े किसी भी मानक का पालन कर रहे हो या नहीं। पुलिस सिर्फ निजी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर सकती है, जो पुलिस के स्तर से कई बार जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को अपने यहां कार्यरत सभी कर्मचारी, ड्रायवर, खलासी, चपरासी, माली समेत अन्य सभी स्टॉफ की नाम-पता समेत पूरी डिटेल जानकारी संबंधित स्थानीय थाना में जमा कराना है। परंतु किसी भी निजी स्कूल ने इस एडवाइजरी का पालन आज तक नहीं किया है।

किसी तरह का रेगुलेशन या कानून नहीं होने के कारण निजी स्कूलों को पुलिस किसी बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। सिर्फ उनसे सिर्फ सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए अपील कर सकती है। अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है।
सिर्फ किसी तरह के आपराधिक मामलों के होने पर ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ऐसी स्थिति में किसी एसपी को निजी स्कूलों में सुरक्षा से जुड़े ऑडिट को कराने का निर्देश देने का कोई औचित्य ही नहीं है।
एस के सिंघल (एडीजी, मुख्यालय)

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