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झारखण्ड में 15 नवंबर से पॉलीथिन बिक्री पर प्रतिबन्ध

रांची: नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने शहर के सभी छोटे-बड़े व्यवसायियों को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर के बाद पॉलिथीन का कारोबार पूरी तरह से बंद कर दें। इस दिन के बाद जो भी दुकानदार पॉलिथीन की खरीद-बिक्री करेंगे, उन्हें एक साल से लेकर पांच साल के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। निगम ऐसा नहीं चाहता कि किसी व्यापारी को इतनी सख्त सजा मिले। इसलिए सभी छोटे-बड़े व्यवसायी अपने स्टॉक को 15 नवंबर तक खत्म कर लें।

श्री अग्रहरि ने चेंबर एवं क्रेडाई के सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे इस संबंध में व्यवसायियों को जागरूक करें। कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही इसे बैन कर दिया है, लेकिन अब भी मनमाने तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। जो सही नहीं है। बैठक में अपर नगर आयुक्त दिव्यांशु झा, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार सहित चेंबर एवं क्रेडाई के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बहुमंजिली इमारतों में लगाना हाेगा कंपोस्टिंग सिस्टम

श्री अग्रहरि ने चेंबर एवं क्रेडाई के सदस्यों से आग्रह किया है कि सभी बहुमंजिली इमारतों में डी- सेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जाना जरूरी है। ताकि ऐसे भवनों से कम कूड़े का उत्सर्जन हो। नगर आयुक्त के इस आदेश पर चेंबर एवं क्रेडाई के सदस्यों ने मांग की कि निगम इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन करे। ताकि सभी लोगों को इस तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके।

कैंप लगाकर बनायेंगे सर्टिफिकेट

चेंबर के लोगों को बताया गया कि ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए अब निगम का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है। आप हमें जगह बताइए। हम उस जगह पर ही कैंप लगवा देंगे। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति अपने विज्ञापन पट्ट की राशि को निगम में जमा कराना चाहता है। ऐसे लोग इस कैंप में भी अपनी राशि जमा करवा सकते हैं।

15 तक सभी दुकान रखें दो डस्टबीन

नगर आयुक्त ने दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने यहां 15 नवंबर तक कम से कम दो डस्टबीन अनिवार्य रूप से रख लें। 15 तारीख के बाद अगर किसी दुकान में डस्टबीन नहीं पाया गया तो ऐसे दुकानदारों से नगर निगम जुर्माना वसूलेगा।

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